कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) वित्त वर्ष 2019-20 के लिए इस महीने के अंत तक कर्मचारियों के प्रोविडेंट फंड (Employee's Provident Fund) में 8.5 फीसदी की ब्याज जमा कर सकता है. इससे करीब 6 करोड़ पीएफ खाताधारकों (PF Accountholders) के खाते में पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान की ब्याज की रकम जमा होगी. इस साल सितंबर महीने में EPFO 8.5 फीसदी ब्याज को 8.15 फीसदी और 0.35 फीसदी के दो इंस्टॉलमेंट्स में बांटने का फैसला किया था. EPFO ने यह फैसला श्रम मंत्री संतोष गंगवार (Santosh Gangwar) के साथ एक बैठक के बाद लिया था.
सूत्रों के हवाले से जानकारी दी है कि श्रम मंत्रालय (Labor Ministry) ने वित्त मंत्रालय को एक प्रस्ताव तहत सहमति मांगी है कि 2019-20 के लिए EPF खातों में 8.5 फीसदी की ब्याज जमा कर दी जाए. आने वाले सप्ताह में वित्त मंत्रालय इसपर फैसला ले सकता है. इसके बाद दिसंबर महीने के अंत में यह ब्याज पीएफ होल्डर्स के खातों में भेज दिए जाएंगे.
सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज की बैठक में तय हुई ब्याज दर
सूत्रों ने यह भी बताया है कि इसके पहले वित्त मंत्रालय (Ministry of Finance) ने पिछले वित्त वर्ष में ब्याज दर को लेकर स्पष्टीकरण मांगा था. बाद में उसे इसे बारे में जानकारी भी दे दी गई थी. इसी साल मार्च में, EPFO की सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज (CBT - Central Board of Trustees) की एक बैठक में 8.5 फीसदी की दर से ब्याज देने की मंजूरी दी गई थी. इस बैठक में संतोष गंगवार भी शामिल रहे थे.
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